Tuesday, 29 July 2025

शासकीय कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर मार्गदर्शक निर्देश जारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन निर्णय निर्गमित

 शासकीय कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर मार्गदर्शक निर्देश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन निर्णय निर्गमित

 

मुंबई, 28 जुलाई: महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी नए मार्गदर्शक नियम घोषित किए हैं। इस बाबत शासन निर्णय (जीआर) जारी किया गया है।

डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्रभावी संवाद का माध्यम है, लेकिन इसके माध्यम से गोपनीय जानकारी का प्रसार, झूठी सूचनाएं फैलाना या शासकीय नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए ये मार्गदर्शक निर्देश तय किए गए हैं।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 सोशल मीडिया उपयोग पर भी लागू रहेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख मार्गदर्शक निर्देश :

  • ये नियम राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय स्वराज संस्थाएं, मंडल, महामंडल, सार्वजनिक उपक्रम तथा प्रतिनियुक्ति या अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
  • केंद्र या राज्य सरकार की वर्तमान या पूर्व की नीतियों की सोशल मीडिया पर प्रतिकूल आलोचना करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
  • सोशल मीडिया का उपयोग सोच-समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए।
  • व्यक्तिगत और कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाउंट अलग-अलग बनाए रखना अनिवार्य है।
  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित वेबसाइट या ऐप का उपयोग नहीं करना चाहिए।
  • शासकीय योजनाओं और उपक्रमों के प्रचार हेतु केवल अधिकृत और प्राधिकृत माध्यमों का उपयोग करें।
  • कार्यालयीन समन्वय हेतु व्हाट्सऐप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।
  • शासकीय योजनाओं की सफलता से संबंधित पोस्ट की जा सकती हैं, लेकिन इनमें आत्मप्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
  • व्यक्तिगत अकाउंट पर शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, शासकीय संपत्ति के फोटो या वीडियो अपलोड नहीं किए जाने चाहिए।
  • आपत्तिजनक, घृणास्पद या भेदभावकारी सामग्री पोस्ट या फॉरवर्ड करना वर्जित है।
  • किसी भी गोपनीय दस्तावेज को बिना स्वीकृति सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।
  • स्थानांतरण के पश्चात कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाउंट को विधिवत हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

शासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का उद्देश्य डिजिटल युग में सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना और शासकीय यंत्रणा की विश्वसनीयता बनाए रखना है।


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