Friday, 6 February 2026

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पात्रता से संबंधित चुनाव कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए

 इस सम्मेलन के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पात्रता से संबंधित चुनाव कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित तकनीकी नवाचारों, तथा इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा सत्र आयोजित किया जाएगा।


इस सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग संविधान और देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के अपने बहुत बड़े और व्यापक अनुभव को राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ साझा करेगा।


राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्यों के कानूनों के माध्यम से की गई है। पंचायत और नगरपालिका संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना तथा चुनावों का संचालन, दिशा-निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोगों को सौंपी गई है। उक्त जानकारी भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

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