नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगिक नगरी की संपत्तियों के किराए के नियमों में बदलाव, नई दरों की अधिसूचना जारी की जाएगी
राज्य की नगरपालिकाओं और नगर परिषदों, नगर पंचायतों, औद्योगिक नगरी क्षेत्रों की संपत्तियों के किराए के नियमों में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए नई दरों के बारे में अधिसूचना जारी करने की मंजूरी आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।
राज्य की नगरपालिकाओं की स्थावर संपत्तियों के किराए, उनके नवीनीकरण और हस्तांतरण के संबंध में 6 नवंबर 2023 को नियम तय किए गए थे। अब राज्य के सभी शहरी स्थानीय संस्थाओं में संपत्तियों के हस्तांतरण में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी (स्थावर संपत्तियों का हस्तांतरण) (सुधार) नियम 2025 तय किया जाएगा।
नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी की संपत्तियों का वर्गीकरण किया जाएगा, जैसे आवासीय, शैक्षिक, धार्मिक और सार्वजनिक, व्यावसायिक और औद्योगिक। इसमें संशोधित नियम के अनुसार आवासीय, शैक्षिक, धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्तियों का किराया वर्तमान बाजार मूल्य (Ready Reckoner) का 0.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। और व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोग के लिए संपत्तियों का किराया बाजार मूल्य के 0.7 प्रतिशत से कम नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था को आज की मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी गई।
इन संपत्तियों का अधिमूल्य, किराया और सुरक्षा जमा तय करने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई जाएगी।
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