Tuesday, 14 July 2026

संशोधित श्रम कानूनों में व्यापक 'श्रमिक हित' को प्राथमिकता दी जाए

 संशोधित श्रम कानूनों में व्यापक 'श्रमिक हित' को प्राथमिकता दी जाए

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         विभिन्न श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों की प्रस्तुति

 

मुंबई, 13 जुलाई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों में किए जा रहे संशोधनों के दौरान व्यापक 'श्रमिक हित' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वर्षा निवास पर आयोजित श्रम कानून संशोधन प्रस्तुति बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र के नए श्रम कानूनों के अनुरूप राज्य के नियम तैयार करते समय यदि राज्यहित में आवश्यक हो, तो उपयुक्त संशोधन किए जाएं।

 

बैठक में श्रम मंत्री एड. आकाश फुंडकर उपस्थित थे, जबकि श्रम राज्यमंत्री एड. आशीष जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कानून में प्रस्तावित प्रत्येक संशोधन का गहन परीक्षण किया जाए। श्रम न्यायालयों के स्थान पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) को अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव के संदर्भ में उन्होंने निर्देश दिए कि श्रमिकों से संबंधित लंबित मामलों की जिला-वार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पर इन मामलों के निपटारे का अनावश्यक दबाव न पड़े। उन्होंने केंद्र के नए श्रम कानूनों में इस व्यवस्था का अध्ययन कर तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के निर्देश 

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