लिफ्ट सिंचन योजनाओं के लिए अगले दो वर्षों तक बिजली बिल में छूट
किसानों को बड़ी राहत, बिजली दर रियायत योजना की अवधि बढ़ाई गई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में, किसानों के लिए अतिरिक्त उच्च दाब (EHV), उच्च दाब (HV) और निम्न दाब (LV) लिफ्ट सिंचन योजनाओं हेतु बिजली दर रियायत योजना को दो और वर्षों के लिए, अर्थात् मार्च 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
इस निर्णय से राज्य की लगभग 1,789 लिफ्ट सिंचन योजनाओं के खर्च में बड़ी बचत होगी और इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
इस रियायत योजना से किसानों को फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराना आसान हुआ है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस योजना ने किसानों के जीवनस्तर सुधारने और कृषि आय बढ़ाने में सहायता की है। इसलिए इस कल्याणकारी योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
योजना के अनुसार,
EHV और HV लिफ्ट सिंचन उपभोक्ताओं के लिए रियायती बिजली दर ₹1.16 प्रति यूनिट और स्थिर शुल्क ₹25 प्रति KVA प्रति माह रहेगा।
LV लिफ्ट सिंचन उपभोक्ताओं के लिए रियायती दर ₹1 प्रति यूनिट और स्थिर शुल्क ₹15 प्रति HP प्रति माह रहेगा।
महावितरण को राजस्व हानि की भरपाई हेतु राज्य सरकार से वित्त वर्ष 2025–26 में ₹886.15 करोड़ और वित्त वर्ष 2026–27 में ₹872.23 करोड़ देने की मंजूरी दी गई
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