मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाने के लिए मार्कर पेन के उपयोग संबंधी आदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 नवंबर 2011 तथा 28 नवंबर 2011 को जारी किए गए थे। तभी से स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनावों में मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाने हेतु मार्कर पेन का उपयोग किया जा रहा है। इन आदेशों के अनुसार, मतदाता की उंगली पर स्याही स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इस प्रकार मार्कर पेन से स्याही लगाई जानी चाहिए। इसके लिए नाखून पर तथा नाखून के ऊपर की त्वचा पर तीन से चार बार स्याही रगड़कर लगाई जानी चाहिए। ये निर्देश पहले भी दिए गए हैं और संबंधित मार्कर पेन पर भी अंकित किए गए हैं।
अतः राज्य निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्याही मिटाने जैसी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न करें।
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