स्याही मिटाकर गड़बड़ी से दोबारा मतदान संभव नहीं
मुंबई, दि. 15: मतदान के बाद उंगली पर लगाई गई स्याही को मिटाने का प्रयास कर मतदाताओं में भ्रम पैदा करना एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति उंगली की स्याही मिटाकर दोबारा मतदान करने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्पष्टीकरण राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है।
उंगली की स्याही मिटाकर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करने का प्रयास करे, तब भी संबंधित मतदाता दोबारा मतदान नहीं कर सकता। इस संबंध में आवश्यक सतर्कता और व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं। मतदाता द्वारा मतदान करने के बाद उसकी विधिवत प्रविष्टि दर्ज की जाती है। इसलिए केवल स्याही मिटाने से दोबारा मतदान करना संभव नहीं है। इस बाबत सभी संबंधित अधिकारियों को पुनः सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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