Thursday, 17 April 2025

नगर परिषदों, नगर पंचायतों, औद्योगिक नगरी के अध्यक्षों को हटाने का अधिकार अब सदस्यों को

 नगर परिषदोंनगर पंचायतोंऔद्योगिक नगरी के अध्यक्षों को

 हटाने का अधिकार अब सदस्यों को

राज्य की नगर परिषदोंनगर पंचायतोंऔद्योगिक नगरी के अध्यक्षों को पद से हटाने का अधिकार अब सदस्यों को दिया जाएगा। इस संबंध में प्रावधानों को मंजूरी देकर महाराष्ट्र नगर परिषदनगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 में संशोधन करने की मंजूरी आज मंत्रिमंडल बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

 

पहले नगर अध्यक्षों को पद से हटाने की प्रक्रिया में निर्वाचित सदस्य का पचास प्रतिशत सहमति प्राप्त होने पर प्रस्ताव जिला अधिकारी को भेजा जाता था। इसके बाद सरकार स्तर पर कार्यवाही होती थी। अब अध्यक्षों को पद से हटाने का अधिकार निर्वाचित सदस्य को दिया जाएगा। इसके अनुसारनिर्वाचित सदस्यों में से दो तिहाई संख्या में सहमति के साथ प्रस्ताव भेजा जाएगाजिसके बाद जिला अधिकारी को दस दिन के अंदर विशेष सभा आयोजित कर मतदान द्वारा निर्णय लेना होगा। इसके लिए अधिनियम में संशोधन और अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दी गई।


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