Friday, 13 June 2025

भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है

 भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को

केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है

– मुख्य निर्वाचन अधिकारीमहाराष्ट्र राज्य

 

मुंबईदिनांक 12 जून : भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसारमतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत प्रणाली के तहत शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार मतदाता सूची मतदान केंद्र-स्तर पर तैयार की जाती है। यह सूची राज्य भर में 288 मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (EROs) द्वारा लगभग एक लाख बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की क्षेत्रीय जांच के बाद तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लगातार संवाद किया जाता है। आपत्ति दर्ज करने और अपील करने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतदाता सूची में नामों के जोड़े या हटाए जाने को लेकर कुछ अतिरंजित दावे किए गए हैंऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से संबंधित कुछ समाचार लेखों के संदर्भ में कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक हैऐसा भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयमहाराष्ट्र राज्य की ओर से बताया गया है।

अगस्त 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था और लगभग एक लाख मतदान केंद्रों के लिए प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई गई थी।

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