Tuesday, 29 October 2024

चुनाव के दौरान एक्झिट पोल घोषित करने पर प्रतिबंध

 चुनाव के दौरान एक्झिट पोल घोषित करने पर प्रतिबंध

 

मुंबईदि. 24 : राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान अवधि में किसी भी प्रकार की एक्झिट पोल घोषित करने पर भारत चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा मतदान समाप्ति के पहले यानि अडतालीस घंटे की अवधि में किसी भी प्रकार का ओपिनियन पोल घोषित करने पर भी प्रतिबंध लगाया है।   

     राज्य में 20 नवंबर 2024 को विधानसभा आम चुनाव एवं नांदेड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का उपचुनाव का भी मतदान हो रहा है। इसी के मद्देनजर भारत चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार 13 नवंबर 2024 को सुबह रोजी 7.00 से तारीख 20 नवंबर 2024 को श्याम 6.30 बजे तक विधानसभा के आम चुनाव और नांदेड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एक्झिट पोल का परिणाम अखबारइलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा अन्य किसी भी तरह से उसके अनुमान आयोजित करने और प्रकाशित करने तथा किंवा प्रसारित करने (एक्झिट पोल) पर प्रतिबंध लगाया गया है।       

साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत विधानसभा आम चुनाव और नांदेड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों उपचुनाव के संदर्भ में मतदान की समाप्ति के लिए निश्चित की गई अवधि के 48 घंटों की अवधि में चुनाव से संबंधित विवरण दिखाने और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी ओपिनियन पोल अथवा चुनाव सर्वेक्षण अनुमान प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध होगायह भारत चुनाव आयोग के जरिए स्पष्ट किया गया है।

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